नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि आवश्यक वस्तु कानून में किसान-व्यापारी हितैषी सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू आदि को इससे बाहर कर दिया गया है। अब किसान और व्यापारी मर्जी के मुताबिक निर्यात और भंडारण कर सकेंगे।
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पीएम की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि से संबंधित तीन और अन्य तीन फैसले लिए गए। कृषि को लेकर ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। किसानों की 50 साल पुरानी मांगे पुरी हुई है। अतिआवश्यक वस्तु कानून में किसान हितैषी सुधार किए गए हैं। यह कानून तब बना था जब देश में किल्लत होती थी। आज कोई किल्लत नहीं है कृषि उत्पादन की।
अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू ऐसी वस्तुएं आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है। अब किसान तय प्लान के मुताबिक निर्यात, भंडारण कर सकता है। केवल जब बहुत ही विशेष आपदा होगी, प्राकृतिक आपदा या अत्यधिक महंगाई हो गई या कोई युद्ध हो गया, ऐसे किसी बड़े कारण में ही ये बंधन लग सकते हैं। किसान 50 सालों से इसकी मांग कर रहे थे।
एग्रीकल्चर प्रोड्युसर मार्केट कमेटी के बंधन से किसान आजाद हुआ है। कहीं भी उत्पाद बेचने और ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की आजादी मिली है किसान को। वन नेशन वन मार्केट की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। कोई निर्यातक प्रोसेसर है, तो उसको कृषि उपज दोनों आपसी समझौते के तहत बेचने की सुविधा मिली है, जिससे सप्लाई चेन खड़ी होगी। भारत में पहली बार ऐसा किया गया है।