Sunday, November 24, 2024
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सरकार का फैंसलाः मंदिरों में नहीं बजेंगे घंटे, मस्जिदों में नहीं होगा वुजू

 

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट एरिया छोड़कर अन्य इलाकों में दुकानें खोलने और सार्वजनिक यातायात के साधनों के परिचालन की अनुमति दे दी गई है. अब 8 जून से मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल भी खोले जाने हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
इन गाइडलाइंस में स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट एरिया में स्थित सभी प्रकार के धार्मिक स्थल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। दो दर्शनार्थियों के बीच 6 फीट की दूरी और सभी के लिए मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन में धर्मस्थल में प्रवेश करने से पहले कम से कम 40 से 60 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने और अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को सैनिटाइज करने की सुविधा भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. धर्मस्थल के पूरे परिसर में थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन में कहा गया कि सभी धार्मिक स्थलों पर यह सुनिश्चित किया जाए कि मंदिर में किसी को घंटी बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. मूर्ति छूने की अनुमति नहीं दी जाए. फूल, नारियल, अगरबत्ती, चुनरी, चादर चढ़ाने पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा. आरती की थाली में कोई चढ़ावा न चढ़ाए. प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रबंध अनिवार्य रूप से किया जाए और केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को ही मंदिर में प्रवेश मिले, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण न हो।
स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि सर्दी-खांसी, बुखार आदि के मरीजों को प्रवेश की अनुमति न दी जाए. फेस कवर करके आने वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाए. मस्जिदों के लिए कहा गया कि लोग अपने घर से ही वुजू करके आना सुनिश्चित करें।

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