मथुरा। गिरिराज परिक्रमा संरक्षण संस्थान द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी जस्टिस राघवेंद्र सिंह राठौर, जस्टिस सत्यवान सिंह गब्र्याल की पीठ ने सरकारी अधिवक्ता को कड़े शब्दों में हिदायत देते हुए कहा कि यह मामला लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है।
मामले को बार-बार लंबित करना न्याय उचित नहीं है। लिहाजा न्यायालय अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार अवनीश अवस्थी को न्यायालय की अगली तारीख 29 जनवरी के लिए तलब करता है।न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया कि बार-बार सरकार द्वारा मामले की सुनवाई में समय मांगा जाना भी गलत है, जिससे न्यायालय का समय भी बर्बाद होता है और सरकारी अधिकारियों का समय भी।
सुनवाई के दौरान एनजीटी नहीं पहुंचे योगी सरकार के सचिव, एनजीटी ने की तल्ख टिप्पणी
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