Sunday, November 24, 2024
Homeन्यूज़यमुना प्रदूषण पर सर्वोच्च न्यायालय सख्त

यमुना प्रदूषण पर सर्वोच्च न्यायालय सख्त

-केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने दाखिल की इंस्पेक्शन रिपोर्ट

-C P C B की इंस्पेक्शन रिपोर्ट में छावनी परिषद व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद पर उठाए सवाल

-याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद व छावनी परिषद पर जुर्माने की राशि को भड़ाने की मांग रखी

तपेश भारद्वाज बनाम उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद में आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के न्यायाधीश अरुण मिश्रा व इंदिरा बैनर्जी ने यमुना प्रदूषण पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद की इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद व सरकार पर नाराजगी जाहिर की, याचिकाकर्ता तपेश भारद्वाज के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद व छावनी परिषद पर जुर्माने की राशि को और भाड़ाने की मांग करते हुए न्यायालय को यह अवगत कराया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद की इंस्पेक्शन रिपोर्ट से यह साफ है कि छावनी परिषद मथुरा व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा एन जी टी के आदेशों का सही तरीके से अनुपालन नहीं किया गया है ।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत करवाते हुए कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में साफ कहा है कि छावनी परिषद मथुरा, डेरी फार्म के निकट जहाँ मुनिसिपल सॉलिड वेस्ट का निस्तारण कर रहा है वहां सबसे पहले सॉलिड वेस्ट को एकत्रित करने के लिए एक अलग स्टोरेज बनाने की जरूरत है, व पूरी वेस्ट डिस्पोजल साइट को बाउंड्री वाल से कवर करने की जरूरत है, जिसका अभी तक परिषद द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है ।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि छावनी परिषद उस पूरे क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट बनाए, तथा छावनी परिषद जिस जगह कूड़े का निस्तारण कर रहा है उसकी अनुमति भी लेना अनिवार्य है ।

सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद व छावनी परिषद को सख्त हिदायत देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए मार्च के पहले सप्ताह में सुनवाई की तारीख मुकर्रर की जिसमे कार्य पूरा ना करने की सूरत में कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए ।

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