मथुरा। मंडी परिसर के अंदर अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के कदम न्यायालय ने थाम लिए है। लगभग 57 ऐसे मामले है जिनमें या तो निचली अदालतों ने सशर्त स्थगनादेश दे रखा है या फिर हाईकोर्ट ने ऐसा किया है। अफसर इन मामलों में निदेशक के आदेशों का इंतजार कर रहे है। इसके लिए परिषद की बैठक का इंतजार किया जा रहा है।
मंडी समिति में प्रशासन ने 268 अतिक्रमण चिंहित किए थे। इनमें काफी हद तक अतिक्रमण हट चुके है। शुक्रवार को अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में अभियान चलाया गया। सब्जी मंडी, अनाज मंडी के चबूतरों पर लगे लकड़ी के जाल तहस-नहस कर दिए गए। इस दौरान अधिकारी उन अतिक्रमणों को हटाने से बचते रहे जिन पर न्यायालय ने दिशा-निर्देश दिए है। बताया कि 35 मामलों में निचली अदालत ने और तकरीबन 22 मामले में हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए है। अधिकारी इन आदेशों का परीक्षण करा रहे है।
मंडी सचिव सुनील शर्मा ने बताया 11 फरवरी को लखनऊ में मीटिंग है। वहां इन मामलों को रखा जाएगा। इसके बाद जैसे भी निर्देश होंगे उसके अनुसार कार्य होगा। सरकार यूपी की 27 मंडियों को रोल माॅडल बनाने जा रही है। उसमें मथुरा मंडी भी शामिल है। इस बैठक में इस बात को लेकर भी विचार विमर्श होगा।
न्यायालय ने थाम लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान के कदम, अब इस तारीख का है इंतजार
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