मथुरा। अब लोग दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस नहीं रख सकेंगे। यदि पहले से ही तीसरा शस्त्र लाइसेंस किसी के पास है तो उसे अधिकारिक रुप से जमा करना होगा। जमा न करने की स्थिति में उसे निरस्त माना जाएगा। केन्द्र सरकार ने इस आदेश के साथ ही शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण की समयसीमा बढा दी है।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार लखनऊ सहित यूपी के अधिकांश जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मथुरा के डीएम सर्वज्ञराम मिश्र ने नियो न्यूज को बताया कि शासन से आदेश जारी हुए हैं कि राजधानी के लाइसेंसधारक दो से अधिक हथियार नहीं रख सकेंगे। जिनके पास दो से अधिक शस्त्र हैं, उनको तीसरा जमा कराना होगा।
जिलाधिकारी कार्यालय ने बताया कि शस्त्र लाइसेंसधारकों को लाइसेंस रिन्यूवल कराते समय हलफनामा देकर यह बताना होगा कि उसके पास दो से ज्यादा शस्त्र नहीं हैं। आधिकारिक तौर पर लाइसेंस जमा न करने पर तीसरा लाइसेंस निरस्त माना जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले साल ही गृह मंत्रालय ने नयी आयुध नियमावली को मंजूरी दी थी। इसके तहत अब शस्त्र लाइसेंस तीन के बजाए 5 साल में नवीनीकरण कराया जा सकेगा। लेकिन इस तरह का आदेश अभी शासन से नहीं आया है।
अब दो से ज्यादा हथियार नहीं रख सकेंगे लाइसेंसधारक
- Advertisment -