– केन्द्र सरकार के बनाए नियमों का करना होगा पालन
– सिर्फ दो तरह के कॉलेज और इंस्टीट्यूट को ऑन लाइन क्लास की होगी अनुमति
नई दिल्ली। अब ऑन लाइन क्लास चलाने के लिए स्कूल और कॉलेजों को सरकार से अनुमति लेनी होगी। कोरोना काल में शिक्षण संस्थानों में ऑन लाइन क्लास चलाने का बढते चलन को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए एक नियम लागू किया है। जो कॉलेज और इंस्टीट्यूट इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ दो तरह के कॉलेज और इंस्टीट्यूट वालों को ही ऑनलाइन क्लासेस चलाने की अनुमति होगी। अनुमति न लेने पर विभाग कार्रवाई भी करेगा।
इस नियम का पालन करने पर ही चला सकेंगे ऑनलाइन क्लासेस
शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। विभाग के अनुसार देशभर में सिर्फ दो तरह के कॉलेज और इंस्टीट्यूट वालों को ही ऑनलाइन क्लासेस चलाने की अनुमति होगी।
पहली कैटेगिरी में वो 100 कॉलेज और इंस्टीट्यूट होंगे जिन्हें नेशनल इंस्टीटयूशनल रैकिंग फ्रेमवर्क में 1 से लेकर 100वीं तक रैंक मिली हो।
दूसरी कैटेगिरी में किसी भी कॉलेज को यूजीसी की एनएएसी टीम ने 3.1 से 3.25 तक स्कोर दिया हो। ऐसे में जो कॉलेज और इंस्टीट्यूट इस कैटेगिरी से बाहर हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं चला सकेंगे। सोमवार को लोकसभा में सवाल-जवाब के दौरान भी शिक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।