लखनऊ। उत्तरप्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां शासन स्तर पर शुरू हो गई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह एक अक्टूबर से शुरू होकर 29 दिसंबर 2020 तक चलेगा।
जानिए कब क्या होगा
– बीएलओ और पर्यवेक्षण परीक्षकों को उनके कार्यक्षेत्र का आवंटन : 15 सितंबर से 30 सितंबर तक
– उन्हें इससे संबंधित जानकारी देना और स्टेशनरी आदि का वितरण : 15 सितंबर से 30 सितंबर तक
– बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करना : 1 अक्टूबर से 12 नवंबर तक
– आवेदन करने की अवधि : 1 अक्टूबर से 5 नवंबर
– ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जांच करने की अवधि : 6 नवंबर से 12 नवंबर
– ड्राफ्ट नामवालियों की कंप्यूटरीकृत पांडुलिपि तैयार करना : 13 नवंबर से 5 दिसंबर
– ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन : 6 दिसंबर
– ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण : 6 दिसंबर से 12 दिसंबर
– दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना : 6 दिसंबर से 12 दिसंबर
– दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण करना : 13 दिसंबर से 19 दिसंबर
– दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद पूरक सूचियों की पांडुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही : 20 दिसंबर से 28 दिसंबर
– सूची का जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन : 29 दिसंबर
बीते 5 वर्षों में 18 साल की उम्र पूरी करने वाले बनेंगे नए वोटर
वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का यह अभियान करीब साढ़े तीन महीने चलेगा।
2015 के बाद ग्रामीण युवा बनेंगे नए वोटर
अभियान के तहत पिछले पंचायत चुनाव यानि वर्ष 2015 के बाद से पहली जनवरी 2021 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले ग्रामीण युवाओं को पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में नए वोटर के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसी के साथ इस अवधि में मृत, अन्यत्र स्थानांतरित या डुप्लीकेट वोटरों के नाम हटाए भी जाएंगे।
नगरीय निकाय में शामिल होने पर ग्राम पंचायतों की सूची से हटेंगे गांव
अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि 15 से 30 सितम्बर के बीच यह जांच की जाएगी कि किस ग्राम पंचायत का आंशिक भाग, अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में शामिल हुआ है। ऐसी सूरत में उस ग्राम पंचायत के आंशिक भाग या ग्राम पंचायत को प्रदेश की ग्राम पंचायतों की सूची से हटाया जाएगा। इसके साथ ही वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के लिए बीएलओ और पर्यवेक्षकों को उनके कार्यक्षेत्र का आवंटन किया जाएगा। यह दोनों काम अलग-अलग समानांतर चलेंगे।
वोटर बनने को ऑनलाइन भी हो सकेंगे आवेदन
अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि पहली अक्तूबर से 12 नवम्बर तक बीएलओ घर-घर जाकर वोटर लिस्ट में शामिल वोटरों की गणना और नए वोटरों का सर्वेक्षण करेंगे। पहली अक्तूबर से 5 नवम्बर के बीच ऑनलाइन आावेदन करके भी वोटर बना जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in पर ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर 6 नवम्बर से 12 नवम्बर के बीच जांच की जाएगी।