नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक टैक्स से जुड़ी एक जानकारी ट्वीट पर अपने ग्राहकों को शेयर की है। जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार अब विदेश पैसे भेजने वालों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स देना होगा। यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्स वसूलने से जुड़ा नया नियम बना दिया है। ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर 5 फीसदी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। फाइनेंस एक्ट, 2020 के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्यक्ति को टीसीएस देना होगा।
इन मामलों में दी जाएगी छूट
सरकार ने इस मामले में कुछ छूट दी है, जिसके तहत विदेश भेजे जाने वाले सभी पैसों पर यह टैक्स लागू नहीं होगा। अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए 7,00,000 रुपये या इससे कम पैसे भेजते हैं तो टीसीएस नहीं लगेगा। एजुकेशन लोन 7,00,000 रुपये ज्यादा होने पर 0.5 फीसदी टीसीएस लगेगा। किसी टूर पैकेज के लिए विदेश भेजे जाने वाली रकम पर टीसीएस लागू नहीं होगा। बता दें कि किसी भी काम के लिए विदेश भेजी जाने वाली 7,00,000 रुपये या कम रकम पर टीसीएस लागू नहीं होगा यानी रकम इससे ज्यादा होने पर टीसीएस लागू होगा। हालांकि, टूर पैकेज के मामले में इससे ज्यादा की रकम को भी छूट के दायरे में रखा गया है।