मऊ। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के मामले में मऊ पुलिस ने उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट- बी हासिल कर लिया है तो वहीं दूसरी तरफ जमीन के एक मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी और दो सगे साले आतिफ और अनवर सहित 5 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है।
बता दें कि 2009 में ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड की जांच में ठेकेदारों को धमका कर 10 प्रतिशत की अवैध वसूली करके मुख्तार अंसारी को लाभ पहुंचाने के मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिले के दक्षिणटोला थाने पर 9 अगस्त को केस नंबर 129/2020 धारा 419/420 /433/434/447/467/468/471 आईपीसी व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम बनाम विकास कंस्ट्रक्शन रजदेपुर देहाती रौजा जनपद गाजीपुर के पार्टनर आतिफ मामले में जांच के दौरान माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी और उनके दो सगे साले सहित 5 लोगों के नाम प्रकाश में आये है। इनके खिलाफ आज मऊ सीजेएम कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी हुआ और कार्रवाई की जा रही है।
केस में आफशा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी निवासी तरंजी मोहल्ला थाना मोहम्मदाबाद युसुफपुर जनपद गाजीपुर और मुख्तार के दो साले आतिफ उर्फ सरजील रजा व अनवर शहजाद के साथ मे जाकिर उर्फ विक्की और रवि नरायन सिंह के खिलाफ सीजेएम कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है।
इसी साल जनवरी में मुख्तार के खिलाफ दर्ज हुआ था केस
पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने बताया कि माफिया मुख्तार अंसारी वर्तमान समय में पंजाब के रूपनगर मोहाली जेल में बंद है। उसने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया था, जिसके संबंध में कार्रवाई करते हुए वारंट बी अंतर्गत धारा 267 सीआरपीसी जारी करते हुए दक्षिण टोला में पांच जनवरी 2020 को मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी व शस्त्र अधिनियम बनाम मुख्तार अंसारी सहित 6 अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सीजीएम कोर्ट से वारंट जारी किया गया है।