Sunday, April 20, 2025
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श्रीकृष्ण जन्म भूमि के संपूर्ण अधिकार वाली याचिका को श्रीमाथुर चतुर्वेद परिषद ने दी चुनौती

  • श्रीकृष्ण जन्म स्थान केस में पक्षकार बनने की कोर्ट में की अपील
  • 18 नवंबर को होगी जन्म स्थान संबंधी सभी अपीलों पर सुनवाई


    मथुरा। श्रीकृष्ण जन्म स्थान की संपूर्ण भूमि को लेकर मथुरा कोर्ट में पिछले दिनों की गई याचिका को अनुचित करार देते हुए श्री माथु़र चतुर्वेद परिषद ने इस केस में पक्षकार बनने की अपील की है। परिषद ने अपील में यह भी स्पष्ट किया है कि मथुरा के बाहर के लोगों ने झूठी शौहरत पाने के लिए केस किया गया है। जिला जज की कोर्ट में इस केस को लेकर बहस की गई। अब इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

    श्री माथुर चतुर्वेद परिषद, राकेश तिवारी अधिवक्ता, संजीव चतुर्वेदी द्वारा कोर्ट में की गई अपील में कहा है कि मथ्ुारा के बाहर के लोग इस तरह का केस करके मथुरा शहर की फिजा खराब करके विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं। इन अपीलकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि श्रीकृष्ण जन्म भूमि के संबंध में दायर किए गए जिस केस को स्वीकार करके सुनवाई के लिए ले लिया गया तो इस अपील के निर्णय से अपीलकर्ता श्रीमाथुर चतुर्वेद परिषद और तीर्थ पुरोहित प्रभावित होंगे। क्योंकि अपील के निर्णय से अपीलकर्ता और उसके सदस्यों के हितों को नुकसान पहुंचेगा।

    श्री माथुर चतुर्वेद परिषद ने कोर्ट से की अपील में कहा है कि परिषद के सदस्य एवं तीर्थ पुरोहित जो कि हिन्दू जनता को मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण और उनकी लीलाओं से अवगत कराते हैं और चाहते हैं कि मथुरा में अमन शांति रहे। ऐसे लोगों का न सिर्फ जीवन बल्कि आजीविका भी अन्यथा की स्थिति में प्रभावित होगी। मथुरा में आने वाले श्रद्धालुओं को भी जानमाल की हानि होगी।

    इस अपील में लखनऊ के अधिवक्ताओं द्वारा जन्म भूमि की संपूर्ण भूमि के लिए की गई अपील अनुचित ठहराते हुए ये भी स्पष्ट किया गया कि मथुरा से बाहर के लोगों द्वारा की गई याचिका 18 सितंबर 1991 को पारित केन्द्रीय कानून उपासना स्थल अधिनियम 1991 (एक्ट संख्या 34 सन 1991) के तहत 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए हुए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को एक आस्था से दूसरे धर्म में परिवर्तित कने और किसी स्मारक के र्धािमक अधार पर रखरखाव पर रोक लगाई गई है के प्रावधानों से बाधित है। इस मामले में की गई याचिका कानूनन किसी भी आधर पर स्वीकार करने योग्य नहीं है। श्रीमाथुर चतुर्वेद परिषद ने श्रीकृष्ण जन्म भूमि को लेकर की पूर्व में की गई याचिका में उसे भी एक पक्षकार बनाया जाए और उसे अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जाए। कुछ ही समय में इस मामले में मथुरा कोर्ट में सुनवाई जारी है।
    ज्ञात हो कि लखनऊ की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री सहित आठ पक्षकारों ने मथुरा जन्म स्थान की संपूर्ण भूमि के अधिकार को लेकर पिछले दिनों मथुरा कोर्ट में याचिका की गई थी। इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर को सुनवाई होनी है।

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