मथुरा। श्रीकृष्ण जन्म भूमि के पूर्ण स्वामित्व को लेकर मथुरा के जिला जज की अदालत में सुनवाई फिर टल गई है। कोर्ट में एक पक्ष के प्रस्तुत न होने पर सुनवाई टली है। अब इस केस की अगली सुनवाई 10 दिसंबर होगी।
श्रीकृष्ण विराजमान वाद यानि श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पूर्ण स्वामित्व लेकर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के लिए तीन अपीलकर्ता हाजिर हुए। इनमें अखिल भारतीय हिंदू महासभा ,तीर्थ पुरोहित महासभा,और माथुर चतुर्वेद परिषद शामिल हैं। लेकिन श्रीकृष्ण जन्म भूमि ट्रस्ट के उपस्थित न होने पर जिला जज की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को दस दिसंबर तक के लिए टाल दिया है। यानि अब इस केस की अगली सुनवाई दस दिसंबर होगी।
ज्ञात हो कि सबसे पहले 26 सितंबर को मथुरा कोर्ट में लखनऊ की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री द्वारा याचिका की गई थी। जिसमें श्रीकृष्ण जन्म भूमि की संपूर्ण जमीन के स्वामित्व को लेकर दावा किया गया यानि श्री कृष्ण विराजमान ने मस्जिद सहित कुल 13.37एकड़ भूमि के मालिकाना हक के लिए दावा किया गया है।
वहीं इस केस के बाद एक पक्ष ऐसा भी है कि जो कि इस विवाद में पड़ना ही चाहता, बल्कि उसने जो कोर्ट से श्रीकृष्ण जन्मभूमि के संपूर्ण जमीन के स्वामित्व को लेकर की गई अपील को खारिज करने की अपील की है। माथुरा चतुर्वेद परिषद एवं तीर्थ पुरोहित महासभा ने इस तरह की अपील करते हुए ये भी आशंका जताई है कि इस केस से आने वाले निर्णय से मथुरा की फिजा खराब हो सकती है और तीर्थ पुरोहितों की रोजीरोटी पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। वहीं लखनऊ अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के दावे के सापेक्ष अखिल भारत हिन्दू महासभा ने भी श्रीकृ़ष्ण जन्म भूुमि की संपूर्ण जमीन के स्वामित्व को लेकर अपील की है।