मथुरा। नन्दगांव के प्राचीन नन्द बाबा मंदिर में नमाज पढने के एक आरोपी की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 नवंबर को होगी सुनवाई न होने का कारण पुलिस जांच अधिकारी का कोर्ट में जांच रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नहीं हो सका।
बुधवार को एडीजे द्वितीय की कोर्ट में नन्दबाबा मंदिर में नमाज पढने के आरोपी दिल्ली निवासी फैजल खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। लेकिन इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी कोरोना संक्रमित होने के कारण कोर्ट में केस डायरी के साथ हाजिर नहीं हो सके। विवेचक ने कोर्ट में प्रार्थना प्रत्र दिया है कि वह कोरोना पॉजिटिव होने के कारण कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हो सके हैं। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की 20 नवंबर निर्धारित की है।
आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को दिल्ली निवासी फैजल खान और उसके साथी चांद मोहम्मद ने नन्दगांव के मंदिर में नमाज पढी थी। इनके साथ आए दो साथी आलोक रतन और नीलेश गुप्ता ने मंदिर में नमाज के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं। जब ब्रज सहित देश के सभी जगह इस मामले का विरोध हुआ और धर्माचार्यों में आक्रोश पनपा तो मंदिर के कान्हा गोस्वामी ने चारों आरोपियों के खिलाफ बरसाना थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में एसओजी की टीम ने फैजल खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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