लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शादियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक अब शादी में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। 100 लोगों के क्षमता वाले मैरिज होम में एक बार में 50 लोग के शामिल होने की मंजूरी दी गई है।
प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने सोमवार को बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस से संंक्रमण की रोकथाम के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। इसी के तहत शादी समारोह के साथ सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। उन्होंने बताया गाइड लाइन के मुताबिक, शादियों में वृद्ध और बीमार लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। यूपी सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है।
उन्होंने बताया कि शादी समारोह स्थल पर कोविड- 19 से बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। इसके लिए फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, एवं सेनेटाइजर एवं हैंड वॉश की उपलब्धता अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सभी तरह के आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध है।
मथुरा के सिटी मजिस्टे्रट मनोज कुमार सिंह ने बताया कि बैंड बाजे और डीजे शादी में बज सकते हैं, लेकिन ये भी शादी में शामिल होने वाले सौ लोगों में ही शामिल होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि शादी के लिए सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से अनुमति लेनी होगी।