Sunday, September 22, 2024
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान केस की सुनवाई की नई तारीख अब 18 जनवरी

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पूर्ण स्वामित्व के मामले में जिला जज की अदालत में सोमवार को सुनवाई होनी थी लेकिन मथुरा के एक वकील की मौत के बाद सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तारीख दी है।

गौरतलब है कि लखनऊ की रहने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री समेत आठ लोगों की ओर से श्री कृष्ण जन्मस्थान के पूर्ण स्वामित्व के मामले में अपील की गई थी। पिछले दिनों सुनवाई के दौरान शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने इस मामले को खारिज करने की मांग की थी। शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की ओर से दाखिल आपत्ति का भी निस्तारण होना था। इस केस में वादी और प्रतिवादी पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जिला जज ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और निस्तारण के लिए 11 जनवरी की तारीख तय की थी। लेकिन सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी।

यह है मामला

मथुरा की अदालत में दायर वाद में वादी रंजना अग्निहोत्री समेत आठ लोगों ने कहा है शाही मस्जिद ईदगाह श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन पर बनी है। वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच समझौता हुआ था। जबकि जिस जमीन का समझौता हुआ। वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। ऐसे में समझौता अवैध है और उसे रद्द कर पूरी 13.37 एकड़ जमीन ट्रस्ट को दी जाए। इस मामले में अदालत ने चारों प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था।

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