नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दोषी करार दिया है। अदालत ने आज 2016 में हुई मारपीट की घटना में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आप विधायक पर दो साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। सोमनाथ भारती पर एम्स के सुरक्षाकर्मी से मारपीट का आरोप था। कोर्ट ने इसी मामले के चार अन्य आरोपियों को दोषमुक्त बताया है।
चार साल पहले के इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि सोमनाथ भारती दिल्ली के पहले ऐसे मंत्री हैं, जिन्हें अदालत ने सजा सुनाई है। जिसमें अदालत ने उन्हें अब दोषी करार दिया है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी हुई थी, लेकिन कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आप विधायक पर दो साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि विधायक द्वारा जुर्माना न देने की स्थिति में एक महीने की सजा भुगतनी होगी।
विधायक देश से बाहर जाने पर पाबंदी
आप पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करने के मामले हिरासत में लिया था। उन्हें कई दिन और रात पुलिस हिरासत में ही गुजारने पड़े । हालांकि, बाद में सोमनाथ भारती को सशर्त जमानत मिल गई थी। दिल्ली की विशेष अदालत ने सोमनाथ भारती को दो जमानतदार पचास हजार रूपये के मचुलका भरने और देश से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। सोमनाथ भारती पर अमेठी और रायबरेली में दो केस दर्ज हुए थे जिसमें से एक पर सुनवाई हुई थी।