मथुरा। मथुरा की अदालत ने किशोर के साथ कुकर्म करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। मथुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मांट थाना क्षेत्र में चार साल पहले हुई किशोर के साथ गांव के ही युवक द्वारा किए गए कुकर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं जिला विधिक प्राधिकरण ने पीड़ित को 2 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए थे।
शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी के मुताबिक मांट थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोर के साथ गांव के ही व्यक्ति ने कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था। यह घटना 15 सिंतबर 2017 को हुई थी। इस मामले में पीड़ित किशोर के पिता ने घटना की रिपोर्ट अपने मांट थाने में दर्ज कराई थी। इस घटना की सुनवाई मथुरा के एडीजे सेकण्ड पॉक्सो एक्ट की अदालत में हुई। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा और बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।