मथुरा। महावन में नाबालिक बालिका के साथ छेड़खानी के मामले में घटना के पांच साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। पोक्सो एक्ट की सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने नाबालिग से छेड़खानी करने वाले को 5 साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नाबालिग पीड़िता को एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि शनिवार को अपर जिला एवं पॉक्सो की विशेष अदालत में न्यायाधीश जहेन्द्र पाल सिंह ने महावन में 17 अक्टूबर 2015 को एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी के मामले में सुनवाई की गई। जिसमें न्यायाधीश ने दलील और प्रमाणों के आधार पर अभियुक्त राजू को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को एक लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि 2015 में महावन थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली बालिका के साथ गांव के ही राजू नामक युवक द्वारा छेड़खानी की घटन की गई थी। इस मामले में पीड़ित बालिका की मां ने महावन थाने में केस दर्ज कराया था।
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Posted by Neo News-Har Pal Ki Khabar on Friday, 19 February 2021