मथुरा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गुरुवार को महिला दिवस के अवसर पर जिला जेल स्थित महिला बैरक में मिशन शक्ति के अन्तर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें महिला बंदियों को उनके अधिकार के प्रति जागरुक करने और महिला सशक्तिकरण के लिए विधिक सहायता प्रदान के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जा रही निशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। यह शिविर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर लगाया गया।
दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को बढावा देना
शिविर में महिला बैरक में निरुद्ध महिला बंदियों को वक्ताओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है, इसका क्या इतिहास है और महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? के संबंध में जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 8 मार्च को “अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस” के रुप में मनाया जाता है, यह दिन महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन का प्रतीक है और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य भी महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना है।
19वीं शताब्दी में हुई महिला दिवस की शुरुआत
वक्ताओं द्वारा बताया गया कि आज भी कई देशों में महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं है। जब 19वीं शताब्दी में महिला दिवस की शुरुआत की गई थी, तब महिलाओं ने मतदान का अधिकार प्राप्त किया था।
महिला दिवस पर इस तरह के होते हैं कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत में महिलाओं पर आधारित अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन होता है। लोग महिलाओं को शुभकामनाएं देते हैं और तरह-तरह के तोहफे देते हैं। साथ ही नारी शक्ति को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है।
सरकार द्वारा जारी हैल्प लाइन नंबरों के बारे दी गई जानकारी
इस दौरान महिला बंदियों को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम 1994, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 आदि विषय पर विस्तार पूर्वक बताते हुए महिलाओं से संबंधित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला शक्ति केंद्र, उज्जवला तथा स्वाधार गृह, 181 महिला हेल्पलाइन, 1090 वूमेन पावर लाइन,112 पुलिस सहायता, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, उत्तर प्रदेश पुलिस क्षतिपूर्ति योजना आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया।
विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में बताया गया
विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों व कर्तव्य में राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं, निर्बल वर्गो एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति हेतु चलाये जा रहे प्रशासनिक एवं शासकीय कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया गया। उपरोक्त योजनाओं से संबंधित पम्फलेट्स का वितरण महिला बंदियों के मध्य कराया गया।
साक्षरता शिविर में ये रहे मौजूद
इस विधिक साक्षरता शिविर में मथुरा के प्रशासनिक विभाग से जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुराग श्याम रस्तोगी, जिला कारागार के जेलर महाप्रकाश सिंह, जिला कारागार चिकित्सालय के चिकित्सक डॉ. उपेंद्र सोलंकी एवं डॉ. उत्पल सरकार, फार्मासिस्ट रमाकांत वर्मा, मध्यस्थता केंद्र की मध्यस्थ अधिवक्ता बबीता अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।