Sunday, November 24, 2024
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वृंदावन कुंभ क्षेत्र में दुकानदारों को करना होगा इन नियमों का पालन, नहीं तो होगी कार्रवाई

वृंदावन। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के डीओ डॉ. गौरीशंकर के निर्देशन में टीम ने खाद्य पदार्थोें की दुकानों का निरीक्षण किया। खाद्य पदार्थों की भी जांच की गई। खाद्य सामग्री बेचने और बनाने वालों को सुरक्षित खाद्य सामग्री को ध्यान में रखते हए निर्देश दिए हैं। डीओ ने दुकानदारों को हिदायत भी दी है कि यदि निर्देशों का पालन न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के डीओ डॉ. गौरीशंकर ने कहा कि यदि कोई खाद्य एवं पेय पदार्थ विक्रेता गुटका एवं पान मसाला का विक्रय करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कोटपा अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी साथ ही प्रतिबंधित पॉलीथिन का प्रयोग करने पर संबंधित विके्रेता पर रुपए 25000 तक का अर्थदंड लगाया जाएगा।

डॉ. गौरीशंकर कहा कि तीर्थनगरी वृंदावन में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में देश-विदेश से आस्था लेकर श्रद्धालु आ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं को शुद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध हो सके। इसके लिए खाद्य एवं पेय पदार्थ बेचने वालों को सावधानियां बरतने की जरुरत है। उन्होंने दुकानदारों को दिए ये निर्देश-

  • सभी खाद्य पदार्थों को विक्रेता ढक कर रखें
  • दुकान पर एवं खाद्य पदार्थ बनाते समय साफ सफाई विशेष ध्यान रखें
  • खाद्य पदार्थों को तैयार करते समय खाद्य तेल का 3 बार अधिक उपयोग न करें
  • खाद्य एवं पेय पदार्थों को सर्व करते समय अखबारी कागज का प्रयोग न करें
  • कुंभ क्षेत्र में गुटखा, पानमसाला एवं धूम्रपान के साधनों को न बेचें
  • पॉलीथिन का प्रयोग कदापि न करें।
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