Sunday, November 24, 2024
Homeन्यूज़न्यूज़देश में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को अदालत...

देश में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को अदालत ने सुनवाई ये सजा

लखनऊ। अदालत ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने 5 बांग्लादेशियों को दोषी मानते हुए 4-4 साल की जेल और 5-5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। ये पांचों फर्जी कागजात बनवाने, फर्जी पासपोर्ट रखने में गिरफ्तार किए गए थे। एटीएस कोर्ट में पांचों ने अपना ज़ुर्म कबूला। 2019 में उत्तरप्रदेश की एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। सजा पाने वालों में हबीबुर्रहमान, जाकिर हुसैन उर्फ रोमी, मोहम्मद काबिल, कमालुद्दीन, ताइजुल इस्लाम के नाम शामिल हैं।

उत्तरप्रदेश की एटीएस ने मई 2019 में कूटरचित दस्तावेज बनवाने और जाली पासपोर्ट रखने के आरोप में 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। इन पर लखनऊ के एटीएस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। यूपी एटीएस की सघन पैरवी के चलते 5 अभियुक्तों हबीबुर्रहमान, कमालुद्दीन, काबिल, जाकिर और ताईजुल ने कोर्ट समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

एक अभियुक्त के खिलाफ केस लंबित

इस पर कोर्ट ने पांचों अभियुक्तों को धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि और 14 विदेशी अधिनियम में दोषी मानते हुए 4-4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने इन पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं छठे अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट में केस जारी है। इनमें हबीबुर्रहमान बांग्लादेश के मदारीपुर, जाकिर हुसैन नारायणगंज, मोहम्मद काबिल खानसामा, कमलालुद्दीन सिलेट और ताईजुल इस्लाम माइमान सिंह जिले का रहने वाला है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments