मथुरा। उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों एवं उसके आसपास के न्यायालयों में कोर्ट फीस भुगतान की सुविधा को ऑनलाइन कर दी गई है। इसके माध्यम से सभी अधिवक्ता, वादीगण या अन्य स्टेक होल्डर, ई-पे पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस भर सकते हैं। इसके लिए न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ई-कोर्ट फीस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने-अपने न्यायालय के मुन्सरिम या किसी अन्य कर्मचारी को भी नियुक्त कर सकते हैं। यह निर्देश इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं उत्तरप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए गए हैं।
मथ्ुारा के जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्रा ने बताया कि “यू.पी. ई-कोर्ट फीस रूल” 19 जनवरी 2021 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। सभी अधिवक्ता एवं वादकारी उक्त पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस का भुगतान करने के उपरांत, भुगतान रसीद सिस्टम जनरेटेड प्रिंटआउट संबंधित न्यायालय में अब प्रस्तुत किया जाएगा।
Posted by Neo News-Har Pal Ki Khabar on Thursday, 18 March 2021
इस ई- कोर्ट फीस की नई व्यवस्था के लिए समस्त न्यायालय मुन्सरिम या प्रतिनियुक्त नामित कर्मचारी एवं कंप्यूटर अनुभाग में नियुक्त सिस्टम ऑफिसर, असिस्टेंट, अधिवक्ताओं, वादकारी द्वारा भुगतान किए गए ई-कोर्ट फीस रसीद का सत्यापन सर्वर रूम से स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अधिकारिक वेबसाइट से करने के उपरांत संयुक्त रूप से वेरीफाई कर सत्यापित किया जाना है।
ऑनलाइन ई-कोर्ट फीस के सफल भुगतान लॉक-वेरीफाई के उपरांत ई-कोर्ट फीस का विवरण सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर में अपडेट एवं भुगतान का प्रिंटआउट अनुरक्षित कर पीठासीन अधिकारियों से अवलोकन करवाया जाना है।
जनपद न्यायालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा यू.पी. ई-कोर्ट फीस रूल नियमावली से न्यायालयों एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी अवगत करा दिया गया है।