मथुरा। अदालत ने मथुरा में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में घटना के 9 साल बाद एक महिला सहित चार लोगों को अजीवन कारावास की सजा और 10-10 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शनिवार को न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने 19 नवबर 2011 में भार्गव गली निवासी जीतू कश्यप की हत्या कर शव हाईवे क्षेत्र के बाजना पुल के समीप बोरे में डालने की घटना की सुनवाई की। प्रमाणों के आधार पर कोर्ट ने हत्या के आरोपी राम सिंह, उसकी पत्नी पुष्पा, दो पुत्र उमेश और महेश को दोषी करार दिया। इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही दस-दस हजार रुपए का अर्थ दण्ड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता मुकेश गोस्वामी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार सिंह द्वारा 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि दिनांक 19 नवंबर 2011 में भार्गव गली निवासी जीतू कश्यप की हत्या कर दी थी। जिसका शव थाना हाईवे क्षेत्र के बाजना पुल के समीप बोरे में मिला था। इस मामले में 26 नवंबर 2011 को मृतक के भाई गोविंद द्वारा राम सिंह पत्नी पुष्पा उसके दो पुत्र उमेश और महेश उर्फ छोटू के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी।
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Posted by Neo News-Har Pal Ki Khabar on Saturday, 20 March 2021