मथुरा। एक नाबालिग बालिका से छेड़खानी के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपियों को दोषी करार दिया। उसे पांच साल का कारावास और 30 हजार रुपए का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने अर्थ दण्ड में से पीड़िता को 10 हजार रुपए देने के भी आदेश दिए हैं।
सोमवार को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश हरविंदर सिंह ने मांट थाना क्षेत्र में 12 मई 2018 में एक बालिका के साथ हुई छेड़खानी के केस की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने और प्रमाण देखने के बाद आरोपी शेरु पुत्र वहीद खान को दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास और तीस हजार रुपए अर्थदण्ड लगाया है। इस मामले की पैरवी शासन की ओर से डीजीसी अलका उपमन्यु द्वारा की गई।
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Posted by Neo News-Har Pal Ki Khabar on Monday, 22 March 2021
ये थी पूरी घटना
स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि 12 मई 2018 में मथुरा जिले के मांट थाने में पीड़िता के पिता ने धारा 354, 452, 7/8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता के पिता ने थाने में दर्ज कराए केस में बताया था कि वह जब भूसा लेने जंगल गया था। घर में मेरी 15 वर्षीय बेटी अकेली थी। तभी पड़ौस में रहने वाले शेरू पुत्र वहीद खान मेरे घर घुस गया और मेरी सोती हुई 15 वर्षीय बेटी को पकड़कर छेड़खानी करने लगा। उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़खानी की तथा कपड़े फाड़ दिए।
बेटी ने जब शोर मचाया तो पड़ोस में रहने वाले संजय पुत्र नन्हे खां, अकील पुत्र भोला और इस्माइल आ गए और मेरी बेटी को बचाया। उनको आता देख अभियुक्त शेरू घटनास्थल से भाग खड़ा हुआ। घटना की रिपोर्ट होने के बाद पुलिस ने अभियुक्त शेरू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में अभियुक्त जमानत लेने के बाद बाहर था जिसे कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आज जेल भेज दिया हैं।
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