बरसाना। आचार संहिता लगने के बाद सीमावर्ती गांव में पंचायत करने वाले कस्बे के युवकों पर धारा 144 व कोविड 19 के उल्लंघन में पुलिस ने 19 नामजद एवं 30-35 अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुकदमा दर्ज होते ही गांव के लोगों में हड़कंप मच गया।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दौरान जिले में धारा 144 लगी होने व कोरोना की महामारी के कारण कोरोना वायरस के फैलने को रोकने के लिए बनाए कानून 188/269 कोविड 19 नियम का पालन न करने वाले गांव के पदम सिंह के साथ 19 व्यक्ति व 30 से 35 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ नन्दगांव चौकी प्रभारी चमन लाल शर्मा ने बरसाना थाना में मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मार्च माह की 30 तारीख को गांव गाजीपुर में पदम् सिंह के नेतृत्व में पचास से साथ युवकों ने प्रेम सरोवर कुण्ड पर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के एक पंचायत की जिसमे इन लोगों ने धारा 144 व कोविड कानून 188/269 का दोषी पाए जाने के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रभारी निरीक्षक आजाद पाल ने बताया कि कस्बे के शरारती तत्व के लोग कस्बे के माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इनके द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व गाजीपुर गांव में एक पंचायत की गई थी जिसकी किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं थी, और नहीं ही इन लोगों ने कोविड 19 कानून का पालन किया था।
इन लोगों के नाम लिखा मुकदमा
पदम् सिंह फौजी, गोविंद मुनीम,विजेंद्र परमार, महेंद्र परमार,हरिओम राजपूत, विजेंद्र राजपूत,राधारमण राघव, प्रदीप सैनी, राहुल राजपूत,राकेश, संजय परमार,मनोज राजपूत, जितेंद्र राजपूत,पवन राजपूत, दीपक राजपूत, सचिन राजपूत,सागर राजपूत, सुंदर ठाकुर,मुरलीधर एवं 30 से 35 अज्ञात के लिखा गया है मुकदमा।