Monday, November 25, 2024
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जिला न्यायाधीश ने जारी की गाइड लाइन, ई-मेल से दाखिल होंगी जमानत अर्जी

मथुरा। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के चलते जनपद न्यायाधीश यशवंत कुमार मिश्र ने न्यायिक कार्य के लिए गाइड लाइन जारी की है इसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का नियमों का पालन करने पर जोर दिया। जमानत अर्जी के लिए वकील एक ईमेल के जरिए कोर्ट में अपनी अर्जी लगा सकेंगे। इसके अलावा अधिवक्ता और अधिकारियों की सहायता के लिए पैनल अधिवक्ताओं के हैल्प लाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इन मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर वह जानकारी ले सकते हैं।

आज से इन न्यायालयों में होगी सुनवाई

जनपद न्यायालय में 17 अप्रेल से न्यायालय जनपद न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय), न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. एक्ट), न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट), न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस एक्ट), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (सीनियर डिविजन) तथा सिविल जज (जूनियर डिविजन) न्यायालयों में ही मामलों की सुनवाई की जाएगी।

जमानत अर्जी ईमेल के जरिए हो सकेगी दाखिल

जमानत प्रार्थना पत्र, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र तथा अन्य आवश्यक प्रार्थना पत्रों को दाखिल करने हेतु ईमेल [email protected] सृजित की गई है, जिसके माध्यम से अधिवक्तागण उक्त प्रार्थना पत्रों को दाखिल कर सकेंगे।

आवश्यक मामलों की होगी सुनवाई

न्यायालयों द्वारा लंबित या नवीन जमानत प्रार्थना पत्र, लंबित और नवीन अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, आवश्यक आपराधिक प्रकीर्ण प्रार्थना पत्रों का निस्तारण, आवश्यक सिविल प्रार्थना पत्रों का निस्तारण जैसे व्यादेश के मामले, विचाराधीन बंदियों से संबंधित न्यायिक कार्य एवं रिमांड, ऐसे सभी मामले जिन्हें न्यायालय द्वारा समयबद्व सीमा के अंतर्गत शीघ्रता से निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया गया है और अन्य ऐसे मामले जिन्हें जनपद न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) आवश्यक या उचित समझें, के मामलों की सुनवाई जहां तक संभव हो की जाएगी।

प्रार्थना पत्र वकील और वादी का विवरण जरुरी

अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं अन्य स्टेक होल्डर द्वारा प्रेषित नवीन मामलों/प्रार्थना पत्रों (सिविल/क्रिमिनल) को प्राप्त करने हेतु न्यायिक सेवा केंद्र (केंद्रीयकृत फाइलिंग काउंटर) का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे समस्त मामले/प्रार्थना पत्र को सी.आई.एस. पर पंजीकृत किया जाएगा तथा ऐसे प्रार्थना पत्रों एवं मामले पर अधिवक्ता/वादकारी का विवरण, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उल्लेखित करना होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित अधिवक्ता को सूचित किया जाएगा। जमानत/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों की प्रति अभियोजन/डी.जी.सी. को प्राप्त कराई जाएगी। अभियोजन द्वारा अपना उत्तर प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अवधि के अंतर्गत दाखिल किया जाएगा। ई-मेल से प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों को कंप्यूटर अनुभाग द्वारा डाउनलोड कर सूची तैयार कर संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाएगी।

कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का किया जाएगा पालन

न्यायालय कक्ष में उचित दूरी पर अधिवक्ताओं के लिए मात्र चार कुर्सी की व्यवस्था की जाएगी तथा न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा। प्रत्येक न्यायालय कक्ष के दरवाजे पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी तथा पेशकार, लिपिक आदि सामाजिक/भौतिक दूरी से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे। केवल वही अधिवक्ता व वादकारी न्यायालय परिसर में आयें, जिनके केस मामले लिस्ट किए गए हो तथा जैसे ही उनके केस मामलों की सुनवाई पूरी हो जाती है वह न्यायालय परिसर को छोड़ दें। न्यायालयों के रीडर, लिपिक, अन्य कर्मचारीगण, अधिवक्तागण, तथा पक्षकारगण “सोशल डिस्टेंसिंग” के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

सहायता के लिए हैल्पलाइन नंबर जारी

उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा की सचिव सुश्री सोनिका वर्मा द्वारा बताया गया कि न्यायालय की कार्यप्रणाली हेतु अधिवक्ताओं व अधिकारियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर पैनल अधिवक्ता श्री अरशद हुसैन रिज़वी मोबाइल नंबर 7409781733 तथा पराविधिक स्वयंसेवकगण श्री देवकीनंदन शर्मा मोबाइल नंबर 9837855330 श्री लक्ष्मीकांत शर्मा मोबाइल नंबर 8630304693 से किसी कार्य दिवस में प्रात: 10:00 बजे से सायँ 5:30 बजे तक आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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