लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो गया है। रोज रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं, वहीं कई लोगों की जानें जा रही हैं। इस बीच सरकार ने नौकरीपेशा वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कंपनियों को कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को 28 दिन की पेड लीव देने का आदेश दिया है।
योगी सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत जहां भी किसी दुकान या कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें कोविड के बचाव के तरीके मेन गेट पर डिसप्ले करने होंगे। साथ ही कोरोना से बीमार सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी। जो भी दुकानें या फैक्ट्रियां सरकारी आदेश से बंद हुई है, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ते भी देने होंगे।
सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 रुपए जुर्माना
सरकार ने इसके साथ ही प्रदेश में पाबंदियां भी बढ़ा दी हैं। अब यूपी में हर हाल में पब्लिक प्लेस पर मुंह ढ़ककर चलना अनिवार्य है, ऐसा नहीं करने पर पहली बार में 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बाद भी दूसरी बार पकड़े गए तो 10000 रुपए जुर्माने की रकम भरनी होगी। यही नहीं सार्वजनिक जगह पर थूकने वालों को 500 रुपए का दंड भरना होगा। सरकार ने इस पाबंदी को बढ़ाते हुए कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन किया है।