गौतमबुद्ध नगर। कोरोना संक्रमण के बीच यदि किसी बच्चे के माता-पिता गुजर गए हैं और कोई उसे गोद लेना चाहता है तो बिना जिला प्रशासन की अनुमति के नहीं ले सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे मैसेज वायरल हो रहे हैं जिनमें उन बच्चों को गोद लिए जाने की अपील की जा रही है, जिनके माता-पिता कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया है। जिला प्रशासन ने इन वायरल हो रहे मैसेज का संज्ञान लेते हुए यह जानकारी दी है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 में दी गई प्रक्रिया को पूरा किए बिना कोई भी किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता है। अगर ऐसा किया गया तो गैरकानूनी माना जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।