Saturday, November 23, 2024
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कोरोना महामारी के चलते जिला जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा हुए 200 विचाराधीन बंदी

मथुरा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते जिला कारागार में सात साल तक की सजा के आपराधिक मामलोंं में विचाराधीन 200 बंदियों को 60 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश यशवंत कुमार मिश्र ने बंदियों के जमानत पर रिहा करने का प्रशासनिक ओदश पारित किया है। कोरोना काल में मथुरा कोर्ट ने यह कदम हाईकोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी द्वारा जारी आदेश को देखते हुए उठाया है। रिहा हुए 200 बंदियों में 194 पुरुष व 06 महिलाएं शामिल हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा की सचिव सोनिका वर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते उच्च न्यायालय की हाई पावर कमेटी ने 7 साल से कम सजा वाले विचाराधीन बंदियों को रिहा करने का आदेश पारित किया है। हाई पावर कमेटी के दिशा निर्देश पर जनपद न्यायाधीश यशवंत कुमार मिश्र द्वारा प्र्रशासनिक आदेश पारित किया गया है जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न तिथियों में बंदियों को रिहा किये जाने के निर्देश किया गया।

10 से 19 मई तक अपराधिक मामलों में आए बंदी हुए रिहा

जिला कारागार में लघु आपराधिक मामलों में निरूद्ध बंदियों को अंतरिम जमानत पर दिनांक 10 मई 2021 को 19 बंदी, दिनांक 12 मई 2021 को 16 बंदी, दिनांक 16 मई 2021 को 43 बंदी, दिनांक 17 मई 2021 को 01 बंदी, दिनांक 18 मई 2021 को 80 बंदी तथा दिनांक 19 मई 2021 को 41 बंदियों को रिहा किया गया है। इस प्रकार दिनांक 10 मई 2021 से 19 मई 2021 तक 200 बंदियों जिनमें 194 पुरुष व 06 महिलाएं सम्मिलित हैं, को अंतरिम जमानत पर 60 दिन के लिए रिहा किया गया है।

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