गोविन्द भारद्वाज
मथुरा। यूपी सरकार ने सभी नगर निगम क्षेत्र में खुले में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अब कहीं पर भी गली, मोहल्ले, बाजार, मॉल एवं काम्पलेक्स किसी भी जगह पर खुले में बिना लाइसेंस के बीड़ी सिगरेट गुटका नहीं बेच सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के बिक्री करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
पहली बार पकड़े जाने पर रुपए 2 हजार का चालान किया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 हजार रुपये का चालान और तीसरी बार पकड़े जाने पर 5 हजार रुपये का चालान और एफआईआर दर्ज की जाएगी।
प्रदेश के सभी 16 नगर निगम को शासन द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है। 31 जुलाई तक सभी नगर निगम में यह प्रणाली लागू हो जाएगी यानी कि अब बिना लाइसेंस के तंबाकू गुटका बीड़ी सिगरेट नहीं बेचा जा सकता है। दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।