लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एलान किया है कि सांप काटने से मौत होने पर उसके आश्रितों को चार लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यह आदेश यूपी के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी किया है।
यूपी सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सांप काटने से मृ़त्यु हो जाने पर मृतक आश्रितों को सात दिन में मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए मृतकाश्रितों को मृतक का पंचनामा कराया जाए, मृतक का पोस्टमॉर्टम कराया जाए, पोस्टमॉर्टम के बाद मृतक की बिसरा रिपोर्ट प्रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं है।