मथुरा। जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने मथुरा में विगत माह से लागू धारा 144 का समय बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया गया है। डीएम द्वारा शनिवार को जारी किए गए आदेश के मुताबिक 24 जुलाई से 19 सितंबर तक जनपद में धारा 144 लागू रहेगी। डीएम ने यह फैसला आगामी समय में ब्रज में जन्माष्टमी, राधाष्टमी और आगरा विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
डीएम ने जारी आदेश में बताया कि जनपद में वैश्विक महामारी की दूसरी लहर चल रही है। तीसरी लहर संभावित है। इस दौरान किसी व्यक्ति या संगठन एवं समाज विरोधी तत्वों द्वारा शांति एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूर्व में चिन्हाकित कर पाना सम्भव नहंी है। समय की कमी और सुनवाई संभव नहीं होने के कारण मथ्ुारा में धारा 144 लागू की गई है।