Thursday, October 3, 2024
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यूपी में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को योगी सरकार देगी 2500 रुपए प्रति माह

लखनऊ। कोरोना के अलावा अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों को भी उत्तरप्रदेश सरकार आर्थिक सहारा देगी। यूपी में शुरु की जाने वाली मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहयोग करने वाले प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगा दी है अब 18 वर्ष से कम आयु के एसे बच्चे कोरोना महामारी या अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों या दोनों में किसी एक को खोया है, उन्हें यूपी सरकार की ओर से 2500 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता के रुप में दिए जाएंगे। जिन्होंने बच्चे को कानूनी रुप से एडॉप्ट किया हो, उनके बच्चों के लिए भी यह नियम लागू होगा।

योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को मिलेगा। इस योजना के तहत जिनकी मां तलाकशुदा है और जिनके माता-पिता या परिवार का मख्य कमाने वाला जेल में है, उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा नीट, क्लैट, जेईई जैसी राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले बच्चें भी इस योजना का लाभ लेने के पात्र माने जाएंंगे।

भिक्षावृत्ति या वैश्यावृत्ति में शामिल परिवार के बच्चों को भी मिलेगा योजना का लाभ

वह बच्चे जिनके परिवार या माता-पिता में से कोई भिक्षावृत्ति या वैश्यावृत्ति में शामिल हो, उन्हें भी इस योजना के लाभ दायरे में रखा गया है। सरकार ने यह फैसला किया है कि बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को भी इस योजना के तहत लाभ दियाा जाएगा।

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