नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर पतंगबाजों पर चाइनीज मांझों के उपयोग को लेकर सख्ती की है। सरकान ने पतंगबाजों को आगाह किया है कि लोग चीनी माझा या तेज धार वाले सिंथेटिक धागे का उपयोग न करेंं। इस मांझे के उपयोग पर 2017 से प्रतिबंध है। दिल्ली के पर्यावरण विभाग ने कहा कि इस मांगे का उपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने के साथ-साथ जेल भी हो सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने जनवरी 2017 में चीनी मांझे और पतंग उड़ाने के अन्य हानिकारक धागों पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पारित किया था। चीनी मांझा पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर पांच साल तक की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
दिल्ली सरकार ने चीनी मांझे पर लगे प्रतिबंध के उल्लंघन की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस के लिए 100 नंबर, मंडलायुक्त के लिए 1077, नगर निगम उत्तरी के लिए 155304, नगर निगम दक्षिणी के लिए 155305 व नगर निगम पूर्वी के लिए 155303 पर शिकायत की जा सकती है।
इसके अलावा दिल्ली सरकार के प्रमुख वन्यजीव वार्डन के हेल्पलाइन नंबर 1800118600 पर भी शिकायत कर सकते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चीनी मांझे के नाम से लोकप्रिय नाइलोन, प्लास्टिक या किसी अन्य कृत्रिम पदार्थों से बने पतंग उड़ाने के धागों की बिक्री, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति और उपयोग सभी पर पूर्णतया प्रतिबंध है।