लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी की है। जिसमें मुहर्रम के अवसर पर जुलूस व ताजिया निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही धार्मिक कार्यों के लिए किसी भी स्थान पर एकत्र होने पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। एक साथ या एक स्थान पर 50 लोगों से अधिक एकत्र नहीं हो सकेंगे।
सीएम योगी ने दिया अफसरों को निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया कि प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक दशा में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाए। कहीं भी अनावश्यक भीड़भाड़ नहीं होना चाहिए। पुलिस पेट्रोलिंग सतत जारी रहना चाहिए। मोहर्रम के अवसर पर कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए किसी प्रकार के जुलूस की अनुमति न दी जाए व धर्मगुरुओं से बात कर कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
उत्तर प्रदेश गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक रूप से ताजिया व अलम स्थापित नहीं किए जाएंगे। संवेदनशील/सांप्रदायिक एवं कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस की तैनाती की जाएगी। ताजिया एवं अलम की स्थापना अपने-अपने घरों में किए जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।