कोच्चि। कोरोना रोधी टीके को लेकर केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जो लोग कोविशील्ड टीके की पहली खुराक के बाद, वर्तमान में सुझाए गए 84 दिनों के अंतराल से पहले दूसरी खुराक लेना चाहते हैं, उनके लिए पहली खुराक लेने के चार सप्ताह बाद को-विन पोर्टल पर दूसरी खुराक का समय दिया जाए।
जस्टिस पी बी सुरेश कुमार ने कहा कि यदि केंद्र और राज्य सरकारें विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों को कोविड-19 से जल्दी और बेहतर सुरक्षा के बीच चयन करने की अनुमति दे सकती हैं, तो कोई कारण नहीं है कि समान विशेषाधिकार यहां उन लोगों को नहीं दिया जा सकता है जो अपने रोजगार या शिक्षा के संबंध में जल्द सुरक्षा चाहते हैं।
कोविन पोर्टल में तुरंत प्रावधान के निर्देश
सोमवार को उपलब्ध कराए गए अपने तीन सितंबर के आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नीति के अनुसार भी लोगों के पास जल्दी टीकाकरण कराने का विकल्प है, जिसके कार्यान्वयन के लिए निजी अस्पतालों के माध्यम से भी भुगतान के आधार पर टीका वितरित किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि चौथे प्रतिवादी (केंद्र) को को-विन पोर्टल में तुरंत आवश्यक प्रावधान करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि लोग शुरुआती प्रोटोकॉल के अनुसार पहली खुराक के चार सप्ताह के बाद कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक का समय ले सकें।