Wednesday, November 6, 2024
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कृष्णा घी स्टोर का घी, कैला मसाला उद्योग के मसाले समेत 20 सैंपल फेल, 29 कारोबारियों पर चलेगा केस

मथुरा। होलीगेट के स्थित कृष्णा घी स्टोर का घी एवं वृंदावन अटल्ला चुंगी स्थित कैला मसाला उद्योग के मसाले समेत मथुरा एवं वृंदावन के खाद्य कारोबारियों के 20 सैंपल लैब में फेल हो गए हैं। इनमें एक जय भोले बाबा मेडिकल से वीटीएक्स-9 सीरप भी स्वास्थ के लिए असुरक्षित पाया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग सैंपल फेल होने पर 29 खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध मथुरा न्यायालय में केस दायर किया जाएगा। न्यायालय द्वारा कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई जाएगी।


खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के डीओ डॉ. गौरीशंकर ने बताया कि विगत दिनों फरह से लिए गए फे्रेश ब्रांड रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल, गोकुल के श्रीमद गोकुल डेयरी का सरसौ का तेल, बालाजी मेडिकल स्टोर कोसीकलां का मायकोफिल सीरप, एसजेए ऑयलल मिल महोरी रोड के रिफाइण्ड मस्टर्ड ऑयल, पूनम जनरल स्टोर महोली रोड का संस्कार सरसों का तेल, मंसो बेकरी के वनस्पति,जय भोले बाबा मडिकल का वीटीएक्स-9 सीरप, एसजी रिटेल्स गोविन्दनगर की स्वीट कैंण्डी, कष्णा घी स्टोर तिलकद्वार का घी, गोयल एजेंसी कोसीकलां के चम्बल फ्रेश कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल के सैंपल लेैब में जांच के दौरान फेल हो गए। वहीं वृंदावन के कैला मसाला उद्योग अटल्ला चुंगी, अग्रवाल भोजनालय नया बस स्टेंड, राजकुमार पवन कुमार किराना मर्चेंट वृंदावन, रतनचन्द स्पाइस इंडस्ट्रियल एरिया, श्रीकृष्णा डयेरी मथुरा सौंख रोड, बाबूलाल रमेशचन्द भगतजी, कोतवाली रोड, गिरधर घी सुभाष नगर, देवेन्द्र खोआ वाले लक्ष्मीनगर मथुरा, बाबू मिष्ठान भंडार राया, ब्रजवासी ढावा यमुना एक्सप्रेस वे के भी सैंपल फेल हो गए हैं।


डीओ डॉ. गौरीशंकर ने बताया कि सभी 29 खाद्य कारोबारियो के दुकानों और ढावों और मेडिकल स्टोर से लिए गए सेंपलों फेल हो गए हैं। सीरप से लेकर घी, तेल और अन्य खाद्य सामग्री स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित हैं। इन सभी कारोबारियो के विरुद्ध न्यायालय में केस दायर किया जाएगा। मानक के अनुरुप खाद्य सामग्री न बेचने पर कारोबारियों पर अर्थदण्ड और कारावास की सजा सुनाई जाएगी।

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