लखनऊ। अब उत्तर प्रदेश में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने वालों को जुर्माना देना होगा। परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगाने वालों पर चालान काटने की तारीख भी तय कर दी हैं। परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार वाहन मालिकों के वाहन के पंजीयन नंबर अंकित अंतिम नंबर के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग के द्वारा नंबर प्लेट के अंतिम नगर के अंक के आधार पर हाई सिक्योरिटी नंबर लगाने का आदेश भी जारी किया गया था। पहले 15 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी नहीं लगाने वाले उन वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी जिनके अंतिम अंक शून्य ( 0010, 0100, 1000 आदि) एवं 1 (0009, 0011, 0111, 1111 आदि) होगा। आपको बता दें कि अभी तक जुर्माने की राशि तय नहीं की गई है।
परिवहन विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार पांडे ने 7 अक्टूबर को इस विषय में परिवहन आयुक्त को एक पत्र भेजा था और जुर्माना वसूल करने का आदेश भी दिया था। 16 नवंबर से उन सभी वाहनों का चालान कटने लगेगा जिनके अंत में शून्य होगा। 15 नवंबर तक सभी वाहन चालकों को अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर और कलर कोटेड स्टीकर लगवाना होगा। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा यह आदेश दिया गया था कि जल्द से जल्द सभी वाहन चालक अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर और कलर कोटेड स्टीकर लगवा ले और जो भी ऐसा नहीं करेगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी किया जाएगा।
किसके लिए कब तक समय
प्लेट पर आखिरी अंक अंतिम तारीख
शून्य, एक 15 नवंबर 2021
दो, तीन 15 फरवरी 2022
चार, पांच 15 मई 2022
छह, सात 15 अगस्त 2022
आठ, नौ 15 नवंबर 2022