हाथरस। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की एक अदालत ने 10 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में 35 वर्षीय व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। जिला और सत्र अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना की और से 18 दिसंबर को पारित आदेश में कहा गया, ‘‘दोषी चंद्रपाल को फांसी दी जानी चाहिए।’’ हाथरस के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कहा कि जघन्य अपराध के मामले में अदालत का आदेश घटना के साढ़े तीन महीने से भी कम समय में आया।
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल का कहना है कि “पुलिस ने अपराध के 72 घंटों के भीतर मामले का खुलासा कर दिया था। स्थानीय पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इस मामले को पेशेवर रूप से वैज्ञानिक सबूतों के साथ आगे बढ़ाया, जिसके कारण हमने मामले में थोड़े समय में ही आरोप-पत्र दाखिल कर दिया।”
अधिकारी ने कहा, ‘‘परिणामस्वरूप, आरोपी के खिलाफ एक सख्त मामला अदालत के सामने पेश किया गया, जिसने सिर्फ साढ़े तीन महीने में आदेश सुना दिया।’’ गौरतलब है कि यह घटना अगस्त महीने में हुई थी।