Thursday, July 4, 2024
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विधायक कारिन्दा सिंह व उनके पुत्र जानलेवा हमला-अपहरण मामले में दोषमुक्त करार


मथुरा। आठ साल पहले मथुरा रिफायनरी के गेट नंबर 9 पर हुए जानलेवा हमला एवं अपहरण के मामले में गोवर्धन क्षेत्र के विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह और उनके पुत्र सुनील सिंह समेत तीन अन्य लोगों को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है। इस मामले की पैरवी जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता नंदकिशोर उपमन्यु द्वारा की गई। गोवर्धन क्षेत्र के विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह के लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर है।


रिफाइनरी थाना क्षेत्र के गांव बाद निवासी चंद्रशेखर सिंह पुत्र हर स्वरूप सिंह ने ठा. कारिंदा सिंह उनके पुत्र सुनील सिंह महेश ओम प्रकाश अनिल देवो पहलवान पहलवान के खिलाफ अपर जिला जज सप्तम न्यायालय में एक बाद दायर किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 14 अगस्त 2013 को रिफाइनरी के गेट नंबर 9 पर इन सभी लोगों ने धरना देने के दौरान मारपीट की गोली चलाई तथा मुझे गाड़ी में उठाकर ले गए बमुश्किल क्षेत्रीय पुलिस ने जान बचाई । इस मामले में न्यायालय में प्रस्तुत सभी गवाह अपने बयानों से मुकर गए और यहां तक कि तत्कालीन चौकी इंचार्ज ने भी इस तरह की कोई घटना होने से इनकार कर दिया।


बादी चंद्रशेखर के अनुसार मथुरा रिफाइनरी में शटडाउन के दौरान 40 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाता है अगस्त 2013 में शट डाउन के दौरान स्थानीय लोगों को आश्वासन के बाबजूद काम नही दिया गया जिसको लेकर 14 अगस्त को उनके नेतृत्व में धरना दिया जा रहा था। धरने को खत्म करने के लिए रिफाइनरी प्रबंधन ने ठाकुर कारिंदा सिंह के साथ मिलकर यह घटना कारित कराई। इस मामले में क्रॉस एफआईआर ठाकुर कारिंदा सिंह द्वारा कराई गई । उसके बाद चंद शेखर द्वारा कराई गई। एफ आई आर के अलावा चंद्रशेखर द्वारा न्यायालय में इसी घटना का दावा भी दायर किया गया। एफआईआर और दावा में तथ्य अलग अलग बताये गए। एफआईआर में चार्जशीट निचली अदालत में लंबित चल रही है। दावे के मामले में अभियुक्त अनिल का ट्रायल अभी नहीं हुआ है उसकी जमानत बाद में हुई थी। दावा के संबंध में 20 दिसंबर 21 को अपर जिला जज कमलेश कुमार पाठक द्वारा सभी पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्तों को दोषमुक्त करार दिया गया ।

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