Saturday, July 6, 2024
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स्कूलों को करना होगा इन नियमों का पालन, शिक्षा विभाग ने जारी की नयी गाइडलाइंस

लखनऊ। उत्तरप्रदेश में यूपी सरकार ने पहले ओमीक्रोन से बचाव के लिए नाइट कफ्र्यू लागू कर दिया और अब राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कोरोनो वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट को देखते हुए सभी बोर्ड के स्कूलों को स्कूल खोलने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, आराधना शुक्ला ने जारी निर्देश में कहा है किछात्र माता-पिता की सहमति के बाद ही स्कूल जाएंगे। स्कूल बुलाने के लिए उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जायेगा।


स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे घर पर रह रहे छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास चलाएं। आदेश में शुक्ला ने स्कूलों के परिसर की नियमित रूप से सफाई सुनिश्चित करने और छात्रों के आने-जाने के समय शारीरिक दूरी का पालन सुनश्चिति करने को कहा है। यह भी कहा है किअगर संंभव हो तो एक से ज्यादा प्रवेश और निकासी गेट की व्यवस्था की जाये।


डीआईओएस रखेंगे निगरानी


छात्रों को सुबह की प्रार्थना और अन्य गतिविधियों के लिए कतार में खड़े होने के दौरान दूरी बनाए रखना आवश्यक है। कक्षा के अंदर, छात्रों को छह फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। आदेश में कहा गया है कि बच्चों को ले जाने वाली स्कूल बसों को दिन में दो बार साफ करना होगा। इसके अलावा, शुक्ला ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे उन कर्मचारियों को ना बुलाएं जो वृद्ध हैं। गर्भवती महिलाओं और वे जो बीमार हैं, उन्हें बच्चों से दूर रखा जाये। स्कूलों के जिला निरीक्षकों (डीआईओएस) को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण हो। डीआईओएस यह भी निगरानी करेगा कि उनके जिलों के स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है या नहीं।

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