Monday, November 25, 2024
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बरसाना के शातिर बदमाश जुवैर उर्फ कोकिला की 18.30 लाख की सम्पत्ति जब्त


राघव शर्मा
बरसाना।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियो ंने सयुक्त रूप से बरसाना के शातिर अपराधी जुवैर उर्फ कोकिला के विरूद्ध बडी कार्रवाई की हैं। गैंग बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले जुवैर की 18.30 लाख की सम्पत्ति जब्त कर ली है। प्रशासन और पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया।

जानकारी के मुताबिक एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर के निर्देश पर शातिर अपारधियों के विरुद्ध धारा 14(1) गिरोहबन्द अधिनियम एवं असमाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अपराधियों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर लूट, डकैती व चौथ वसूली ,धोखाधडी से आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करके अवैध रुप से अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गोवर्धन के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक प्रमोद पंवार थाना बरसाना के द्वारा 27 मई को मु0अ0सं0 220/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त जुवैर उर्फ कोकिला पुत्र सद्दीक निवासी हाथिया थाना बरसाना जिला मथुरा के विरुद्ध धारा 14(1) गिरोहबन्द अधिनियम एवं आसमाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत की गईं।

अभियुक्त जुवैर उपरोक्त के द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के लिए अपराध कारित कर अवैध सम्पत्ति अर्जित कर अवैध रूप से अर्जित धन से अपने पुश्तैनी प्लाट, तहसील गोवर्धन की आख्या के अनुसार खसरा संख्या 1199/0.356 मे अपनी पैत्रिक सम्पत्ति के 1/8 भाग में नव निर्मित पक्का मकान बनाया गया है । जिसके मुल्यांकन रिपोर्ट मे अधिशासी अभियंता प्रांन्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मथुरा की आख्या के अनुसार भवन की अनुमानित कीमत 18.30 लाख रूपये के जब्तीकरण हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट मथुरा के आदेश 24 जून को नोटिस/आदेश न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट मथुरा मण्डल आगरा तहसील गोवर्धन के वाद सं0 720/2022 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या डी 202201500000720 उ0प्र0 सरकार वनाम जुवैर उर्फ कोकिला अन्तर्गत धारा 14(1),गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 संबंधित मु0अ0सं0 220/20 धारा 2/3 गैंगस्टर में धारा 14(1) की जब्तीकरण की कार्यवाही में विचाराधीन प्रकरण में नवनीत सिंह चहल जिला मजिस्ट्रेट मथुरा द्वारा पुलिस से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त अधिनियम की धारा 14(1) निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये अभियुक्त जुवैर उर्फ कोकिला पुत्र सद्दीक निवासी हाथिया थाना बरसाना जनपद मथुरा द्वारा गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु अपराध कारित कर सम्पत्ति अर्जित कर अवैध रूप से अर्जित धन से अपने पुश्तैनी प्लाट खसरा संख्या 1199/0.356 मे अपनी पैत्रिक सम्पत्ति के 1/8 भाग में नव निर्मित पक्का मकान बनाया गया है। जिसके मुल्यांकन रिपोर्ट मे अधिशासी अभियंता प्रांन्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मथुरा की आख्या के अनुसार भवन की अनुमानित कीमत 18 लाख 30 हजार रूपये को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किये गये। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में उपजिला मजिस्ट्रेट गोवर्धन व क्षेत्राधिकारी महोदय के निर्देशन में उक्त आदेश को नियमानुसार तामील कराया गया। तथा जिला मजिस्ट्रेट के आदेश सम्बन्धी नोटिस बोर्ड को कुर्कशुदा सम्पत्ति पर लगवाया गया।

बदमाश की यह सम्पत्ति की गई कुर्क
तहसील गोवर्धन की आख्या के अनुसार खसरा संख्या 1199/0.356 मे अपनी पैत्रिक सम्पत्ति के 1/8 भाग में नव निर्मित पक्का मकान बनाया गया है। जिसके मुल्यांकन रिपोर्ट मे अधिशासी अभियंता प्रांन्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मथुरा की आख्या के अनुसार भवन की अनुमानित कीमत 18.30 लाख रूपये ।

बदमाश का आपराधिक इतिहास
1.मु0अ0सं0 218/14 धारा 342/386/506 भादवि
2.मु0अ0सं0 219/14 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट
3.मु0अ0सं0 173/15 धारा 174ए भादवि
4.मु0अ0स0 426/15 धारा 420/342/395/397 भादवि
5.मु0अ0सं0 438/15 धारा 147/148/149/307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट
6.मु0अ0सं0 56/16 धारा 174ए भादवि
7.मु0अ0सं0 147/16 धारा 174ए भादवि
8.मु0अ0सं0 260/16 धारा 174ए भादवि
9.मु0अ0सं0 354/16 धारा 174ए भादवि
10.मु0अ0सं0 272/19 धारा 394 भादवि
11.मु0अ0सं0 220/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट

सम्पत्ति कुर्क करने वाली टीम में शामिल अधिकारी

संदीप कुमार उपजिला मजिस्ट्रेट गोवर्धन
गौरव त्रिपाठी क्षेत्राधिकारी गोवर्धन
प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार थाना बरसाना
उप निरीक्षक रामअवध थाना बरसाना
उप निरीक्षक अश्वनी कुमार थाना बरसाना

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