गोवर्धन. थाना पुलिस द्वारा तीन गैंगस्टर अपराधियों के द्वारा गैंग बनाकर अवैध तरीके से अर्जित की गयी सम्पत्ति अनुमानित कीमत करीब 39.84 लाख रुपये को गैंगस्टर एक्ट के तहत जमीन कुर्क की गई. माफियाओं एवं गिरोह बंद अपराधियों द्वारा आपराधिक कृत्य कर अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति के जब्तीकरण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, नायव तहसीलदार व प्रभारी निरीक्षक थाना गोवर्धन मय पुलिस बल की मौजूदगी में ग्राम देवसेरस में आदेश श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट मथुरा के अनुपालन में अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के तहत कुर्क(जब्तिकरण) सम्पत्ति जिसकी कुल अनुमानित कीमत 39.84 लाख रुपये है की गयी. अभियुक्तगण जुनैद पुत्र नुरू निवासी देवसेरस, शमीम उर्फ शकील पुत्र नुरू निवासी देवसेरस,रिंकू उर्फ रुकुमद्दीन पुत्र रमजान निवासी देवसेरस थाना गोवर्धन जनपद मथुरा. जिसमें
अभियुक्तगण जुनैद व शमीम उर्फ शकील सम्पत्ति ग्राम देवसेरस में दर्ज भूमि श्रेणी-1 (क) खसरा नं0-754 क्षेत्रफल 0.414 है0 पर एक पक्के मकान का निर्माण कराया है। जिसकी मुल्याकंन के अनुसार लागत 12.21 लाख रुपये है। अभियुक्त रिंकू उर्फ रुकुमद्दीन सम्पत्ति ग्राम देवसेरस में दर्ज भूमि खसरा नं0-751 क्षेत्रफल 0.138 है0 पर एक पक्के मकान का निर्माण कराया है। जिसकी मुल्याकंन के अनुसार लागत 19.26 लाख रुपये है। तथा माँ के नाम एक प्लाट खसरा नं0 54 क्षेत्रफल 167.42 वर्ग मीटर है जिसकी मुल्याकंन के अनुसार लागत 8.37 लाख रुपये की गई है. तामील करने वाली टीम राममोहन शर्मा, क्षेत्राधिकारी, अजीत कुमार, तहसीलदार, बृजेश कुमार नायव तहसीलदार, प्र0नि0 ओमहरि वाजपेयी थाना गोवर्धन, देवेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, राजोव तोमर, हरिओम, नितेश मलिक, सुशील कुमार हरेन्द्र कुमार, अनिल कुमार, अभिमन्यु. पंकज विपिन कुमार, सहदेव, अशोक कुमार,कमलेश चतुर्वेदी सुमाला थाना गोवर्धन जनपद मथुरा
तीन गैंगस्टर अपराधियों ने अवैध तरीके से अर्जित की गयी सम्पत्ति कीमत करीब 39.84 लाख रुपये को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई
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