मथुरा 04 मई/ उत्तर प्रदेश राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के तृतीय चरण में जनपद-आगरा एवं हाथरस तथा जनपद-हाथरस क्षेत्र में जनपद अलीगढ की इगलास विधानसभा सम्मिलित हैं, जिसमें दिनांक 07.05.2024 को मतदान तथा मतगणना के दिन दिनांक 04 जून 2024 को आबकारी दुकानों की बन्दी तथा मादक पदार्थों की बिक्री को प्रतिबन्धित किये जाने से सम्बन्धित आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश शासन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश तथा भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के अनुपालन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135 (ग) के खण्ड (एक) में यथा उपबन्धित प्राविधान के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र कुमार सिंह ने जनपद-आगरा, हाथरस एवं अलीगढ जनपद में इगलास विधानसभा से जनपद-मथुरा की सीमावर्ती 08 कि०मी० की परिधि में संचालित समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर तथा भॉग की दुकानें दिनांक 05.05.2024 की सायं 06.00 बजे से दिनांक 07.05.2024 को सायं 06.00 बजे / मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना के दिनांक 04.06.2024 को भी पूर्णरूप से बन्द रखने के आदेश दिए है।
उक्त अवधि में बन्दी का कोई प्रतिकर अनुज्ञापीगण को देय नहीं होगा। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
उत्तर प्रदेश राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के तृतीय चरण में चुनाव
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