Saturday, November 23, 2024
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अपडेटः तीन फेज में देश अनलॉक होगा, सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन, गृहमंत्रालय की गाइडलाइन पर पढ़िए पूरी खबर

 

नई दिल्ली। देश अब अनलॉक होने जा रहा है। वह भी तीन फेज में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए शनिवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन शर्तों के साथ। देशभर में अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला जुलाई में ही होगा। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने और सिनेमा हॉल जैसी जगहें आम लोगों के लिए खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। राज्यों के बीच और राज्य के अंदर लोगों के मूवमेंट और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से इजाजत लेने या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, यदि कोई राज्य पब्लिक हेल्थ और उसके असर के कारणों के आधार पर लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल करने का प्रस्ताव रखता है तो उसे इस तरह के मूवमेंट से जुड़े प्रतिबंधों के बारे में पहले बड़े पैमाने पर प्रचार करना होगा और जरूरी प्रक्रियाओं को अमल में लाना होगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह के मूवमेंट की इजाजत नहीं होगी। इस पर सख्ती से पाबंदी रहेगी। स्थानीय प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधों को लागू कर सकेंगे। गाइडलाइन के मुताबिक, दफ्तरों और कामकाज की जगहों पर सुरक्षा के लिए इम्प्लॉयर की यह ‘श्रेष्ठ कोशिशें’ रहनी चाहिए कि सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल हो। लोगों को इस पर अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करना होगा। इससे उन लोगों को फौरन मदद मिल सकेगी, जिन्हें संक्रमण होने का खतरा है।
जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने की सलाह देगा।

पहला फेज- 8 जून के बाद ये जगहें खुल सकेंगी

-धार्मिक स्थल, इबादत की जगहें।

-होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेस।
शॉपिंग मॉल्स।

-स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा ताकि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे और यहां कोरोना न फैले।

दूसरा फेज- स्कूल-कॉलेजों पर जुलाई में फैसला

स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद ही खुल सकेंगे। राज्य सरकारें बच्चों के माता-पिता और संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ बातचीत कर इस पर फैसला कर सकती हैं।फीडबैक मिलने के बाद इन संस्थानों को खोलने पर जुलाई में फैसला लिया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा।

तीसरा फेज- इन सर्विसेस को शुरू करने का फैसला बाद में होगा

इंटरनेशनल फ्लाइट्स।

मेट्रो रेल।

सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी बाकी जगहें।

सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल फंक्शंस, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े।

कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन

स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी लेने के बाद जिला अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन तय किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेस और जरूरी सामान और सेवाओं की सप्लाई को छोड़कर इन कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन में गहराई से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी। घर-घर जाकर निगरानी की जाएगी। अन्य जरूरी मेडिकल कदम उठाए जाएंगे।

ट्रेनों, उड़ानों से आवाजाही

यात्री ट्रेनों और श्रमिक ट्रेनों के जरिए आवाजाहीय घरेलू हवाई यात्रा, देश के बाहर फंसे भारतीय नागरिकों और विदेश जाने वाले लोगों की आवाजाही विदेशी नागरिकों को उनके देश भेजने और भारतीय नाविकों का साइन-ऑन और साइन-ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर के मुताबिक होगा।
कोई राज्य पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत क्रॉस लैंड बॉर्डर कारोबार के लिए किसी भी प्रकार के सामान कार्गो की आवाजाही नहीं रोकेगा।

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