Saturday, October 19, 2024
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श्री कृष्ण जन्मभूमि के संपूर्ण स्वामित्व को लेकर पुन: मथुरा कोर्ट में याचिका, 16 अक्टूबर को होगी सुनवाई

  •  याचिकाकर्ता पक्ष ने दो घंटे दी दलीलें, प्रस्तुत किए दस्तावेज
  •  1968 में हुए समझौता को बताया गलत, ईदगाह को दी गई जमीन अनुचित

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्म भूमि के पूर्ण स्वामित्व को लेकर लखनऊ की महिला अधिवक्ता ने सोमवार को जिला न्यायाधीश की कोर्ट में फिर से अपील की है। कोर्ट में यह मामला दो घंटे तक चला। अपीलकार्ता के वकील हरिशंकर जैन ने पत्राविलियां प्रस्तुत करने के साथ ही दलीलें दी। इस पर कोर्ट ने इस केस की अलगी सुनवाई की तारीख 16 अक्टूबर दी है।

सोमवार को श्रीकृष्ण जन्म भूमि की संपूर्ण जमीन को लेकर सिविल कोर्ट सीनियर डिविजन द्वारा 30 सितंबर को याचिका खारिज करने के बाद पुन: एक बार फिर लखनऊ की याचिकाकर्ता रंजन अग्निहोत्री ने श्री कृष्ण विराजमान द्वारा जिला न्यायाधीश की अदालत में सीनियर सिविल कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है। कोर्ट में 2 घंटे तक चली हिंदू पक्ष की दलील के बाद न्यायालय ने इस केस की अगली सुनवाई की तारीख 16 अक्टूबर दी है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन द्वारा खारिज की गई याचिका का भी संज्ञान लेते हुए हिंदू पक्ष की पत्रावली भी तलब की है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हरिशंकर जैन का कहना है कि श्रीकृष्ण जन्म स्थान की संपूर्ण भूमि मंदिर की है। सन 1968 में जो समझौता हुआ था वह गलत था। वह धोखे में हुआ था। मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि वापस की है। हमारी यह याचिका श्री कृष्ण विराजमान द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग की जा रही है साथ ही ईदगाह को हटाने की भी मांग याचिका में की गई है।

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