- सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारी भी नहीं लांघ सकेंगे प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा
- 14 दिन के लिए क्षेत्र होंगे सील, नियम तोड़ने पर होगी एफआईआर
मथुरा। मथुरा में गत वर्ष कोरोना काल इतिहास फिर से दोहरने जा रहा है। पहले तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले और उसके बाद सख्त हुए जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्रों में सीलिंग की कार्रवाई शुरु हो गई है। सिटी मजिस्टे्रेट ने सभी उन सभी 306 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इन सभी क्षेत्रों को नगर निगम की टीमों द्वारा सील करने का कार्य किया जा रहा है। यह सभी प्रतिबंधित क्षेत्र सिटी मजिस्टे्रेट के निर्देश होने पर 14 दिन तक सील रहेंगे। इन सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा निगरानी रखी जाएगी।
सिटी मजिस्टे्रट ने जवाहर लाल श्रीवास्तव ने बताया कि सभी सील्ड एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों के अन्दर रहने वाले लोगों का घर से बाहर निकलना और आना-जान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में रहने वाले सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारी क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा। आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, सब्जी एवं राशन की आपूर्ति करने के लिए व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं।
उन्हें पास जारी किए गए हैं। वहीं उन प्रतिबंधित क्षेत्रों में आपूर्ति करेंगे। सिटी मजिस्टे्रट ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्रों के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध महामारी अधिनियम के अनुसार एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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Posted by Neo News-Har Pal Ki Khabar on Friday, 9 April 2021