लखनऊ। कोरोना महामारी के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यावन करने वाले लोगों के लिए यूपी सरकार ने एक बार फिर निर्धारित दरों राशन वितरण कि निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बुधवार से 14 मई तक अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा।
आयुक्त खाद्य व रसद मनीष चौहान ने जिलाधिकारियों व जिला पूर्ति अधिकारियों को उचित दर विक्रेतावार अधिकारियों की तैनाती कर निगरानी के निर्देश दिए हैं। कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ राशन वितरित किया जाएगा। आयुक्त खाद्य व रसद मनीष चौहान ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 20 किलो गेहूं व 15 किलो चावल शामिल है, वितरित किया जाएगा।
इसी तरह पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें तीन किलो गेहूं व दो किलो चावल वितरित किया जाएगा। गेहूं का वितरण मूल्य दो रुपये प्रति किलो तथा चावल का मूल्य तीन रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। वितरण के लिए टोकन सिस्टम लागू करते हुए एक दुकान पर एक समय में पांच से अधिक उपभोक्ता न रहने देने की हिदायत दी गई है।