मथुरा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच एंबुलेंस वाले अब मनमाना किराया मरीजों से नहीं वसूल सकेंगे। कुछ ही दूरी की मोटी रकम वसूलने वाले एंबुलेंस चालकों पर जिला प्रशासन ने नकेल कस दी है। डीएम नवनीत सिंह चहल ने एंबुलेंस के रेट निर्धारित कर दिए हैं।
जिलाधिकारी श्री चहल ने ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस के लिए 10 किलोमीटर की दूरी तक 800 रू तय किए हैं वहीं इससे अधिक किलोमीटर होने पर 30 रू प्रति किलो मीटर चार्ज लगेगा । ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस के लिए 10 किलोमीटर तक 1200 रू देने होंगे एवं उससे अधिक पर 50 रू प्रति किलोमीटर देने होंगे। वेंटिलेटर / वाईपेप सपोर्टेड एंबुलेंस के लिए पहले 10 किलोमीटर हेतु 2200 रू उसके पश्चात प्रति किलोमीटर 100 रू देने होंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड अस्पताल तक पहुंचाने के उपरांत वापसी का किराया पीड़ित से नहीं वसूला जाएगा । इस व्यवस्था के प्रभारी एआरटीओ (प्रवर्तन) मनोज मिश्रा फोन 9532218529 एवं सीएमओ कंट्रोल रूम के प्रभारी डॉ भूदेव सिंह फोन 9837081946 को बनाया गया है। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य सेवा में लगे एंबुलेंस वाहन चालक एवं उनके मालिकों को सख्त चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित दर से अधिक धनराशि वसूली या मांगे जाने की शिकायत मिली तो कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश अस्पताल की एम्बुलेंस पर भी लागू रहेगा।