मथुरा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऑन लाइन विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सोनिका वर्मा ने जिला कारागार में बंदियों और जेल प्रशासन को कोरोना महामारी के प्रति जागरुक करने के साथ ही हाईकोर्ट एवं केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करने पर जोर दिया। शनिवार प्रात: सवा ग्यारह बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरु हुआ। यह शिविर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जनपद न्यायाधीश यशवंत कुमार मिश्र के निर्देश पर हुआ।
इस महामारी के दौर में उच्च न्यायालय तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना हम सब का कर्तव्य है और सर्व हित के लिए मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा समय-समय पर हाथ धोते रहें।
आयोजित ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित बंदियों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के संबंध में बताया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार 07 साल से कम की सजा वाले बंदियों को जमानत पर 60 दिन के लिए नियमानुसार छोड़े जाने हेतु जेल प्रशासन को दिशा निर्देश दिए गए। छोड़े गए बंदियों को जिलाधिकारी द्वारा घर तक पहुँचाने की सुविधा हेतु निर्देश दिए गए।
जिला कारागार मथुरा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया गया कि पॉजिटिव पाए गए बंदियों को आइसोलेशन वार्ड में मास्क के प्रयोग के साथ उचित दूरी पर रखा जाए तथा उनके स्वास्थ्य अनुरूप भोजन व दवा इत्यादि की व्यवस्था रहे। ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित बंदियों से वार्ता की गई तथा उनके द्वारा बताई गई समस्या के समाधान हेतु जेल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर जिला कारागार मथुरा के डिप्टी जेलर संदीप कुमार तथा जिला कारागार में नियुक्त बंदी पराविधिक स्वयंसेवकगण व बंदिगण उपस्थित रहे।